आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान के तहत शिविर आयोजित, निष्क्रिय खातों को सक्रिय कराने और अनक्लेम्ड संपत्ति लौटाने पर दिया गया जोर।
जमुई

जमुई – आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान के तहत अनक्लेम्ड वित्तीय संपत्तियों की वापसी तथा निष्क्रिय खातों के वास्तविक धारकों को उनकी जमा राशि लौटाने के उद्देश्य से शुक्रवार को जिले के शुक्र दास
भवन में एक व्यापक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र में दावे रहित पड़ी संपत्तियों को उनके असली हकदारों तक पहुंचाना और जनता को इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया की जानकारी देना था। शिविर का शुभारंभ जिलाधिकारी
नवीन कुमार, झाझा विधायक दामोदर रावत, जिला पंचायती राज पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार तथा भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक संतोष कुमार सिन्हा द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान एसबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक ने निष्क्रिय (डेड) खातों के
बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। इसके साथ ही अनक्लेम्ड एसेट्स से संबंधित दिशा-निर्देश पुस्तिका (गाइडलाइन बुकलेट) का लोकार्पण किया गया। शिविर में वीडियो प्रसारण के माध्यम से निष्क्रिय खातों को पुनः सक्रिय करने और दावेदारी प्रस्तुत करने की पूरी प्रक्रिया दर्शाई गई, ताकि उपस्थित लोग आसानी से समझ सकें
कि अपने रुके हुए पैसों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की कि वे इस अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने परिचितों को भी इसके बारे में जागरूक करें। विधायक दामोदर रावत ने भी नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपने पुराने या निष्क्रिय पड़े खातों को सक्रिय कराकर
अपनी जमा पूंजी वापस प्राप्त करें। यह शिविर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थानों में बिना दावेदारी के पड़ी संपत्तियों को पुनः वास्तविक धारकों तक पहुंचाने की
प्रक्रिया को सरल व सुलभ बनाना है। एल.डी.एम. लक्ष्मी एक्का ने बताया कि जिले के सभी बैंक इस दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। उनका प्रयास है कि निष्क्रिय खातों में जमा राशि उचित पहचान और सत्यापन के आधार पर उन खाताधारकों या उनके उत्तराधिकारियों को वापस सौंपी जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने की प्रक्रिया बेहद सरल है, ग्राहक केवाईसी दस्तावेज और आवश्यक प्रमाण जमा कर बैंकों में दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि खाताधारक का निधन हो गया है, तो उसके उत्तराधिकारी भी वैध प्रमाण प्रस्तुत कर राशि पर दावा कर सकते हैं। शिविर में जिले के सभी बैंक, बीमा कंपनियों तथा म्यूचुअल फंड संस्थानों के अधिकारी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में ग्राहक शामिल हुए और उन्होंने अनक्लेम्ड संपत्तियों से संबंधित नियमों और प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्राप्त की।




