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सूर्यगढ़ा और लखीसराय विधानसभा क्षेत्र की मतगणना 14 नवंबर को, सुरक्षा को लेकर निषेधाज्ञा लागू।

लखीसराय

मतगणना केंद्र के 100 मीटर दायरे में भीड़, नारेबाजी और अनधिकृत प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध

लखीसराय – बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत 167 सूर्यगढ़ा और 168 लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के मतों की गणना आगामी 14 नवंबर को सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। यह मतगणना कार्य राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान, लखीसराय परिसर स्थित दो अलग-अलग भवनों में किया जाएगा और परिणाम घोषित होने तक निर्बाध रूप से जारी रहेगा।

मतगणना कार्य को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं निर्बाध रूप से संपादित किए जाने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सख्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मतगणना केंद्र के आसपास भीड़भाड़, नारेबाजी, जुलूस या किसी भी प्रकार की अनधिकृत गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

इस क्रम में जिला दंडाधिकारी मिथिलेश मिश्र (भा.प्र.से.) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि मतगणना केंद्र से सभी दिशाओं में 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। यह आदेश 14 नवंबर को प्रातः 5:00 बजे से मतगणना परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहेगा।

जारी निषेधाज्ञा के अनुसार पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का किसी भी उद्देश्य से एकत्रित होना वर्जित रहेगा। आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा या किसी भी प्रकार के घातक हथियार का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। मतगणना समाप्ति तक अनधिकृत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग, मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग निषिद्ध रहेगा। बिना अधिकृत पास के किसी भी व्यक्ति का मतगणना स्थल में प्रवेश वर्जित रहेगा।

हालांकि, यह निषेधाज्ञा सरकारी पदाधिकारियों, आरक्षी एवं सैन्य बलों, मतगणना कार्य में संलग्न कर्मियों, तथा सरकार द्वारा निर्गत पासधारी व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी। इसके अतिरिक्त शवयात्रा, विवाह समारोह, एवं अस्पताल, डेयरी, पानी, डीज़ल-पेट्रोल, राशन तथा विद्युत सेवा से जुड़े वाहनों को इस आदेश से छूट दी गई है।

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