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निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सख्त हुए जिलाधिकारी, बी अल ओ की बैठक कर दी जानकारी, गलती होने पर नपेंगे कर्मी।

लखीसराय

लखीसराय – शनिवार की दोपहर लखीसराय जिला के समाहरणालय कक्ष में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 सभी योग्य मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज करने हेतु अभियान प्रारंभ करने की बात की गई। वही कहा गया कि निर्वाचन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 2164 दिनांक 24 जून 2025 एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में आगामी 1 जुलाई 2025 की अर्हता तिथि को दृष्टिगत रखते हुए विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है

इसका उद्देश्य सभी योग्य मतदाताओं के नाम को मतदाता सूची में सम्मिलित करना एवं अयोग्य मतदाताओं का नाम विलोपित करना है यह कार्य बिहार में अंतिम बार वर्ष 2003 में संपन्न किया गया था। वही बताया गया कि 25 जून से 26 जुलाई 2025 पूर्व से भरे हुए प्रत्येक निर्वाचन प्रपत्रों को मुद्रण कराकर बी अल ओ द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन कर प्राप्त करना एवं बी अल ओ ऐप पर अपलोड करना है। वही 1 अगस्त 2025 को मतदाता सूची का प्रारुप प्रकाशन करना किसके साथ थी 1 अगस्त 2025 से 1 सितंबर 2025 तक दावा अथवा आपत्ति की अवधि होगी। 25 सितंबर 2025 इस तक प्राप्त दावा और आपत्ति का निष्पादन किया जाएगा। 30 सितंबर 2025 तक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इस विशेष अभियान के अंतर्गत प्रत्येक बी अल ओ द्वारा घर-घर जाकर सभी मतदाताओं की गृह वार गन्ना की जाएगी। प्रतीक मतदाता को एन्युमरेशन फॉर्म एवं डिक्लेरेशन फॉर्म की दो दो प्रतियां निशुल्क प्रदान की जाएगी। यह फॉर्म वेबसाइट https//voters.eci.gov.in से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। सत्यापन के पश्चात बी अल ओ मतदाता से फॉर्म प्राप्त कर उसकी एक हस्ताक्षरित प्रति मतदाता को देंगे यही दस्तावेज आधार बनेंगे जिससे निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूची तैयार की जाएगी।इन्होंने कहा कि मतदाताओं का वर्गीकरण भी किया गया है वैसे मतदाता जिनका नाम 1 जनवरी 2003 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में है उन्हें उक्त सूची की छाया प्रति के साथ annexure सी देना होगा। जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ लेकिन नाम 2003 की सूची में नहीं है उन्हें स्वहस्ताक्षरित पहचान दस्तावेज देना होगा।
जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है वह स्वयं का एवं माता या पिता में से एक का दस्तावेज देंगे। जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है उन्हें स्वयं का एवं माता पिता दोनों का दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। राजनीतिक दलो द्वारा नियुक्त बी अल ओ की भूमिका भी इसका आज क्रम में महत्वपूर्ण है बी अल ओ को प्रारुप प्रकाशन से पूर्व प्रत्येक बी अल ए अधिकतम 50 एवं प्रारुप प्रकाशन के पश्चात अधिकतम 10 फॉर्म प्रतिदिन उपलब्ध करा सकते हैं बी अल ए को प्रतेक आवेदन के साथ सत्यापन अंडरटेकिंग देना होगा कि संबंधित मतदाता की जानकारी सत्य है। इन्होंने कहा कि अब तक जिला निर्वाचन कार्यालय लखीसराय को विभिन्न दालों से प्राप्त बी अल ए की संख्या निम्न है जिनमें राष्ट्रीय जनता दल 482 जनता दल (यू) 585 भारतीय जनता पार्टी 721 इंडियन नेशनल कांग्रेस 411 राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 41 है। बी अल ए प्रथम का प्रशिक्षण 16 एवं 17 अप्रैल को IIIDEM दिल्ली में आयोजित किया गया था अब भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बी अल ए 2 की नियुक्ति हेतु फोटो एवं मोबाइल नंबर सहित नवीन प्रपत्र में जानकारी प्राप्त की जानी है संबंधित सभी दलों से अनुरोध किया गया कि मतदान केंद्र वाली बी अल ए कि सूची निर्धारित प्रपत्र में यथाशीघ्र जिला निर्वाचन कार्यालय लखीसराय जमा करें। वही कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु आयोग से प्राप्त निर्देशों के आलोक में समय समय पर सभी संबंधित अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की जाती रहेगी।

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