लोकल न्यूज़

जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी के निर्देश पर बच्चों के बीच चलाया गया जागरूकता अभियान,बाल विवाह सम्बंधित जानकारी पर कराया गया बच्चों को अवगत।

साहेबगंज

ब्यूरो रिपोर्ट साहिबगंज- जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी के निर्देशानुसार चाइल्ड हेल्पलाइन एवं मंथन संस्था के सहयोग से गुरुवार को तालझारी प्रखंड के अंतर्गत राजकीय बुनियादी मध्य विद्यालय एवं माॅडल स्कूल तालझारी में बच्चों के बीच जागरूकता कार्यक्रम किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता संरक्षण पदाधिकारी गैर संस्थागत देख रेख चंदा कुमारी एवं शोभा कुमारी द्वारा किया गया।जहां बच्चों को संबोधित करते हुवे बताया गया कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है।बाल विवाह बच्चों को उनकी शिक्षा और विकास के अवसरों से वंचित कर देता है।बाल विवाह बच्चों को कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं,जैसे कि गर्भावस्था संबंधी जटिलताएं और शिशु मृत्यु दर का खतरा बढ़ा देता है।बाल विवाह बच्चों को सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित कर देता है।बाल विवाह को रोकने के लिए कई कानून बनाए गए हैं, जैसे कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006,बाल अनुशासन से संबंधित उन्होंने बताया कि बच्चों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और बाल पोर्नोग्राफी से बचाना है।1992 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसमर्थन के बाद इस कानून को लागू किया गया।जानकारी देते हुवे बताया गया की 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के साथ यौन दुर्व्यवहार, यौन हमला या यौन शोषण अपराध माना जाता है। ऐसे अपराध की सूचना तत्काल 1098 चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर पर करे।बाल विवाह,बाल तस्करी,बाल मजदूरी स्पॉन्सरशिप ,आफ्टर केयर Foster care योजना,सावित्रीबाई फुले योजना आदि योजनाओं संबंधित विषय पर भी चर्चा किया गया।मौके पर संजीव कुमार, अंशु मालाकर आदि मौजूद रहे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!