“किशोर न्याय अधिनियम 2015, बिहार किशोर न्याय नियमावली 2017, POCSO Act 2012 एवं बाल संरक्षण से संबंधित विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण -सह – कार्यशाला का आयोजन।
जमुई

जमुई – शनिवार दिनांक 06.12.2025 को जिला बाल संरक्षण इकाई, जमुई के तत्वाधान में “किशोर न्याय अधिनियम 2015, बिहार किशोर न्याय नियमावली 2017, POCSO Act 2012 एवं बाल संरक्षण से
संबंधित विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण -सह – कार्यशाला का आयोजन शुक्र दास स्मृति भवन में किया गया। उक्त कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जमुई, जिला पदाधिकारी जमुई, श्री नवीन, पुलिस
अधीक्षक जमुई, श्री विश्वजीत दयाल, अपर जिला एवं सत्य न्यायाधीश पॉक्सो जमुई, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार जमुई, प्रधान सदस्य किशोर न्यायाधीश जमुई के साथ-साथ कई न्यायिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित रहे।
इस अवसर पर जिला पदाधिकारी श्री नवीन के द्वारा बताया गया कि बच्चों को संरक्षण एवं सुलभ वातावरण उपलब्ध कराना जिला प्रशासन के प्राथमिकताओं में शामिल है। उनके द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारीयों से बच्चों के संरक्षण की दिशा में पहल करने का अनुरोध किया गया एवं बताया गया कि जिला प्रशासन हर कदम
पर उनके साथ है। प्रशिक्षण के दौरान राज्य स्तर से आए हुए प्रशिक्षकों द्वारा बताया गया कि किशोर न्याय अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नाबालिक बच्चों को अपराध के रास्तों से दूर रखना है और इस कार्य में जिला बाल संरक्षण इकाई, किशोर न्याय परिषद जमुई, बाल कल्याण
पुलिस पदाधिकारी एवं बाल कल्याण समिति की अहम भूमिका है। इन पदाधिकारीयों के आपसी सामंजस्य एवं समन्वय से ही किशोर न्याय अधिनियम को धरातल पर लागू करते हुए नाबालिक बच्चों को अपराध से मुक्त रखने का लक्ष्य प्राप्त किया सकता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कई न्यायिक पदाधिकारी एवं प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा सभा को संबोधित किया गया एवं आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराई गई।




