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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखीसराय के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय, लखीसराय परिसर में।

लखीसराय

लखीसराय – शुक्रवार 13 नवंबर 2025 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखीसराय के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय, लखीसराय परिसर में किया गया। लोक अदालत का शुभारंभ पूर्वाह्न 10:00 बजे से जिलाधिकारी लखीसराय श्री मिथिलेश मिश्र (सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण), पुलिस अधीक्षक श्री अजय कुमार (सह-सदस्य), तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अजय कुमार शर्मा (सह-अध्यक्ष) द्वारा किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य न्याय सुलभता को सुदृढ़ करना तथा लंबित एवं पूर्व-वाद मामलों का आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से त्वरित, सरल एवं निःशुल्क निपटारा सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय लोक अदालत में आमजन को बिना किसी शुल्क के न्याय प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इसमें विभिन्न प्रकृति के मामलों—जैसे शमनीय फौजदारी मामले, एन.आई. एक्ट (चेक बाउंस) से संबंधित वाद, बैंक ऋण वसूली मामले, मोटर दुर्घटना दावा वाद, पारिवारिक/वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, बिजली एवं पानी बिल से जुड़े विवाद, राजस्व एवं अन्य सिविल वाद, वन अधिनियम से संबंधित मामले—का आपसी सहमति से निपटारा किया जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखीसराय के सचिव श्री राजू कुमार ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपने लंबित वादों के त्वरित समाधान हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिकतम लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में किए गए समझौते अंतिम एवं बाध्यकारी होते हैं तथा इनके विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं होता, जिससे समय एवं धन दोनों की बचत होती है।

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