अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं समय-समय पर किए गए संशोधनों के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुसरण समिति की बैठक।
लखीसराय

लखीसराय – मंगलवार दिनांक 23.12.2025 को जिला पदाधिकारी लखीसराय श्री मिथिलेश मिश्र की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं समय-समय पर किए
गए संशोधनों के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुसरण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा अवगत कराया गया कि विगत समिति बैठक के
पश्चात इस अधिनियम के अंतर्गत कुल 19 प्राथमिकी से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन सभी मामलों में पीड़ितों को देय मुआवजा राशि का भुगतान नियमानुसार पूर्ण कर दिया गया है। जिला पदाधिकारी ने इस कार्य की सराहना
करते हुए कहा कि पीड़ितों को समय पर सहायता उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिला पदाधिकारी श्री मिथिलेश मिश्र ने निर्देश दिया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत दर्ज सभी कांडों में
प्राथमिकी दर्ज होने तथा आरोप पत्र समर्पित होने की अवस्था में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप मुआवजा राशि का भुगतान बिना किसी विलंब के सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या
अनावश्यक विलंब को गंभीरता से लिया जाएगा। बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि सभी लंबित मामलों की नियमित समीक्षा की जाए तथा संबंधित पदाधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करें, ताकि पीड़ितों को न्याय एवं राहत समय पर प्राप्त हो सके। इसके
अतिरिक्त, जिला पदाधिकारी ने जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से अधिनियम की जानकारी आमजन तक पहुँचाने पर भी बल दिया। बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी श्री राजीव रंजन कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद लखीसराय श्री डॉ रमन कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बड़हिया एवं सूर्यगढ़ा, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।




