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विद्यालय अवधि में मोबाइल फोन पर पूर्ण प्रतिबंध प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गिद्धौर ने जारी किया आदेश।

जमुई गिद्धौर

गिद्धौर- प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रखंड के सभी प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षकों को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया है। पत्रांक 367, दिनांक 17 नवंबर 2025 को जारी इस आदेश में विद्यालय अवधि के दौरान शिक्षकों द्वारा कक्षाओं में मोबाइल फोन ले जाने और उसके उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। जारी पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि विद्यालय समय में किसी भी शिक्षक या शिक्षिका द्वारा कक्षा में मोबाइल फोन का प्रयोग शिक्षण कार्य की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, इसलिए इसे सख्ती से रोका जाना चाहिए। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि सभी विद्यालय नियमित रूप से इसका अनुश्रवण सुनिश्चित करें और यदि निरीक्षण के क्रम में कोई शिक्षक कक्षा में मोबाइल फोन का उपयोग करते पाए जाते हैं, तो संबंधित शिक्षक के साथ-साथ विद्यालय प्रमुख पर भी समान रूप से कार्रवाई की जाएगी। आदेश के अनुसार, इस जिम्मेदारी को गंभीरता से लेते हुए प्रत्येक विद्यालय को अपने स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही निर्देश में यह भी कहा गया है कि सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं नियमित रूप से पाठ्य-टीका (लेसन नोट्स) को अद्यतन रखें। इसे शिक्षण की अनिवार्य प्रक्रिया का हिस्सा बताते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि उपरोक्त निर्देशों की जानकारी विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षकों को उपलब्ध कराई जाए, ताकि विद्यालय के शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके और पठन-पाठन का वातावरण और अधिक अनुशासित व प्रभावी बन सके। इस आदेश की प्रतिलिपि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्राथमिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा), जमुई तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई को भी सूचनार्थ भेजी गई है।

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