मतगणना को लेकर 14 नवंबर को बिहार के अधिकतर जिलों में स्कूल और कोचिंग संस्थान बंद, सुरक्षा और विधि-व्यवस्था को देखते हुए जारी किया आदेश।
पटना

पटना- बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की मतगणना 14 नवंबर (शुक्रवार) को पूरे राज्य में आयोजित की जाएगी। मतगणना के दौरान विधि-व्यवस्था एवं यातायात प्रबंधन को सुचारू रखने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न जिलों में सभी सरकारी, निजी, अनुदानित, गैर-अनुदानित विद्यालयों, मदरसों और कोचिंग संस्थानों को एक दिन के लिए बंद रखने का
आदेश जारी किया गया है। प्रशासन ने यह निर्णय मतगणना स्थलों के आसपास संभावित भीड़भाड़, यातायात दबाव और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए लिया है। सभी जिलों के जिलाधिकारी और नगर आयुक्तों
ने अपने-अपने क्षेत्राधिकार में जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा आदेश जारी कर शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगाई है। जिन जिलों में शैक्षणिक गतिविधियों पर
प्रतिबंध लागू रहेगा, उनमें शामिल हैं सहरसा, पश्चिमी चंपारण (बेतिया), गोपालगंज, पटना, खगड़िया, वैशाली, सुपौल, जमुई, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, किशनगंज, समस्तीपुर, गया, बोधगया, दरभंगा, नालंदा, सिवान और अरवल। जिलाधिकारियों के आदेश के बाद जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार—सभी सरकारी, निजी, अनुदानित
व गैर-अनुदानित विद्यालय, मदरसे, संस्कृत विद्यालय और कोचिंग संस्थान पूर्णतः बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों और प्री-स्कूलों में भी शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक रहेगी। यह निर्णय 14 नवंबर (शुक्रवार) को मतगणना कार्य के सफल और शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के
उद्देश्य से लिया गया है। कुछ जिलों जैसे बेतिया, वैशाली, खगड़िया, सुपौल, भोजपुर, जमुई, नालंदा और गया-बोधगया में जिला प्रशासन ने विशेष रूप से कहा है कि “बच्चों की सुरक्षा और विधि-व्यवस्था की दृष्टि से सभी
शिक्षण संस्थानों को बंद रखना आवश्यक है।” राज्य केअधिकांश जिलों में मतगणना केंद्र शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं, जिसके कारण यातायात नियंत्रण और सुरक्षा तैनाती को प्राथमिकता दी गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की
है कि वे अनावश्यक रूप से मतगणना स्थलों के आसपास भीड़ न लगाएं और शांतिपूर्वक सहयोग करें।




