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जमुई में 49 लाइसेंसी हथियारों के लाइसेंस निलंबित, जमुई थाना क्षेत्र के 37,झाझा के 8 और चंद्रदीप थाना क्षेत्र के 4 लाइसेंसधारी शामिल।

जमुई

जमुई –बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला दंडाधिकारी सह शस्त्र दंडाधिकारी नवीन कुमार ने जिले के 49 लाइसेंसी हथियारों के अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रशासन के निर्देशानुसार संबंधित लाइसेंसधारियों को 48 घंटे के भीतर अपने-अपने हथियार निकटतम पुलिस थाने में जमा करने होंगे तथा

इसकी सूचना संबंधित ओहदेदार को देनी होगी। साथ ही, नोटिस प्राप्त करने की तिथि से 15 दिनों के भीतर कारण पृच्छा (शो कॉज) दाखिल करना अनिवार्य होगा। तय समय सीमा में जवाब नहीं मिलने की स्थिति में माना जाएगा कि लाइसेंसधारी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है और इसके बाद आयुध अधिनियम 1959 एवं आयुध नियमावली 2016 के तहत अनुज्ञप्ति रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जिला दंडाधिकारी ने बताया कि निलंबित लाइसेंसों में जमुई थाना क्षेत्र के 37,झाझा के 8 और चंद्रदीप थाना क्षेत्र के 4 लाइसेंसधारी शामिल हैं। इन सभी ने निर्धारित अवधि में अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया। प्रशासन ने पहले 5 से 10 मई तक सभी थानों में सत्यापन शिविर आयोजित किए थे। बाद में 18 से 30 जून तक समय सीमा बढ़ाई गई और स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में इसकी जानकारी प्रकाशित की गई, इसके बावजूद 49 लाइसेंसधारी सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं हुए। डीएम नवीन कुमार ने इसे गंभीर लापरवाही करार देते हुए कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने के लिए शस्त्रों का भौतिक सत्यापन आवश्यक है।इसी के मद्देनज़र 49 लाइसेंसों को निलंबित कर अग्रेत्तर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

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