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एनडीपीएस मामले में अभियुक्त अजय कुमार को सजा, न्यायालय ने 70 दिन की जेल अवधि को सजा माना, पाँच हजार जुर्माना भी।

औरंगाबाद

औरंगाबाद : व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के जिला जज प्रथम सह स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के स्पेशल जज न्यायाधीश विश्व विभूति गुप्ता ने मंगलवार को एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त अजय कुमार (ग्राम चित्रसारी, थाना कासमा) को सजा सुनाई। इस मामले में स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा ट्रायल अवधि में पहले से बिताए गए 70 दिनों की जेल

अवधि को ही सजा माना। इसके साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त पर पाँच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस संबंध में प्रभारी पुलिस अवर निरीक्षक कुशों कुमार ने 10 जनवरी 2024 को रफीगंज थाना कांड संख्या-08/24 दर्ज कराया था। प्राथमिकी के अनुसार, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रफीगंज के महादेव घाट स्थित गुमटी में नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार किया जा रहा है। सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। तलाशी के दौरान मौके से शराब तो नहीं मिला, लेकिन गांजा के 75 छोटे पुड़िया (कुल वजन लगभग 1.25 ग्राम) बरामद किए गए। बरामद सामग्री की विधिवत जप्ति सूची बनाई गई और मौके से अभियुक्त अजय

कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया।।लंबी सुनवाई और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने कहा कि अभियुक्त द्वारा पहले से जेल में बिताए गए 70 दिनों को सजा मानते हुए उसे रिहा किया जा रहा है, लेकिन उसे ₹5,000 का जुर्माना अदा करना होगा। कानूनविदों का कहना है कि न्यायालय लगातार एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में सख्ती बरत रहा है, ताकि समाज में नशे के खिलाफ चेतना फैलाई जा सके और इस तरह के अपराधों पर रोक लग सके।

 

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